अमेरिकी वीजा के लिए सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी जरूरी

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अमेरिकी प्रशासन ने वीजा नियमों में बदलाव लाया है। अब अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन करने वाले किसी भी शख्स को उसके 5 साल के सोशल मीडिया की जानकारी भी देनी होगी। यह जानकारी रविवार को मीडिया रिपोर्ट से मिली।



वाशिंगटन, 02 जून (हि.स.)। अमेरिकी प्रशासन ने वीजा नियमों में बदलाव लाया है। अब अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन करने वाले किसी भी शख्स को उसके 5 साल के सोशल मीडिया की जानकारी भी देनी होगी। यह जानकारी रविवार को मीडिया रिपोर्ट से मिली।

विदित हो कि करीब एक साल पहले यह नियम लाए जाने की बात की गई थी, लेकिन अब यह लागू किया जा चुका है। इस आशय के सकारी आदेश भी जारी किए जा चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल जब यह कानून प्रस्तावित किया गया था, तब अधिकारियों ने अनुमान लगाया था कि इससे करीब 1.47 करोड़ लोग प्रभावित होंगे।

अमेरिकी विदेश विभाग ने इस नियम का समर्थन करते हुए कहा कि अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए रास्ता खोजने पर काम कर रहा है। वे लोग जो आतंकवादी समूहों द्वारा नियंत्रित दुनिया के कुछ हिस्सों में गए थे, उन आवेदकों को पहले अतिरिक्त जानकारी देने की जरूरत थी, लेकिन अब उन्हें भी इस डेटा को सौंपना होगा।

इस पर रेड्डी ऐंड न्यूमैन इमीग्रेशन लॉ फर्म की एमिली न्यूमैन का कहना है, किअमेरिकी दूतावास में वीजा फॉर्म डी-160 और डी-260 में आवेदकों से उनके पिछले पांच साल में इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी मांगी गई है। इस सूची में जो सोशल मीडिया अकाउंट लिए गए हैं, उनमें फेसबुक, फ्लिकर, गूगलप्लस, ट्विटर, लिंक्ड इन, और यूट्यूब शामिल हैं।


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