घोसी के नवनिर्वाचित सांसदअतुल राय की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की घोसी लोकसभा सीट से महागठबंधन के जीते हुए प्रत्याशी अतुल राय की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।



कोर्ट के रुख को देखते हुए राय ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली 
नई दिल्ली, 27 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की घोसी लोकसभा सीट से महागठबंधन के जीते हुए प्रत्याशी अतुल राय की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट के रुख को देखते हुए अतुल राय ने अपनी याचिका कोर्ट से वापस ले ली। उनके खिलाफ 1 मई को रेप का एक केस दर्ज किया गया है।उसी मामले में राय ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अतुल राय ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आम चुनाव के खत्म होने यानि 23 मई तक गिरफ्तारी पर रोक की मांग की थी। रेप के मामले में वे फरार चल रहे हैं।
अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अतुल राय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वाराणसी की एक पूर्व छात्रा ने अतुल राय पर रेप का आरोप लगाया है। छात्रा के मुताबिक राय अपनी पत्नी से मिलाने के बहाने उसे अपने घर ले गए और उसका यौन शोषण किया।

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