दिल्ली: विज्ञापन के 97 करोड़ रुपये ‘आप’ से वसूलने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टली

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नई दिल्ली, 16 मई (हि.स.) । दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा विज्ञापन के 97 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी से वसूलने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई आज फिर टाल दी है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तब कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई टाल दी। कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 18 सितम्बर को करने का आदेश दिया।

आम आदमी पार्टी ने याचिका दायर कर उप राज्यपाल के उस आदेश को निरस्त करने की मांग की है। दरअसल उप राज्यपाल ने पिछले 30 मार्च को अपने चुनाव के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा विज्ञापन पर किए गए खर्च की वसूली आम आदमी पार्टी से करने का आदेश दिया था। उप राज्यपाल ने दिल्ली के सूचना और प्रसारण मंत्रालय को ये आदेश जारी किया था। आम आदमी पार्टी ने उप राज्यपाल के इसी आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है।


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