नई दिल्ली, 27 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान में 1996 के समलेटी बमकांड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा बरी किए आरोपितों के खिलाफ राजस्थान सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपितों को नोटिस जारी किया है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने समलेटी बमकांड मामले के आरोपित लतीफ अहमद बाजा, अली भट्ट, मिर्जा निसार, अब्दुल गोनी और रईस बेग को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
घटना 22 मई,1996 की है। राजस्थान रोडवेज की बस बीकानेर से आगरा जा रही थी, जिसमें बम धमाका हुआ था। इस बम धमाके में 14 लोगों की मौत हो गई थी और 37 लोग घायल हो गए थे।