नई दिल्ली, 01 अक्टूबर (हि.स.)। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर के 144 बच्चों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 142 बच्चों को बाद में रिहा कर दिया गया और दो नाबालिग बच्चों को बाल सुधार गृह में भेजा गया है।
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि घाटी में किसी बच्चे को अवैध हिरासत में नहीं रखा गया है। इन गिरफ्तार बच्चों में 9 और 11 साल के बच्चे शामिल हैं। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में राज्य के डीजीपी और जम्मू कश्मीर चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी की रिपोर्ट के हिस्सों को शामिल किया है। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान बेंच को सौंप दी गई है, जिसकी अध्यक्षतचा जस्टिस एनवी रमना कर रहे हैं।
दरअसल बाल अधिकारों के लिए काम करने वाली एनाक्षी गांगुली ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि जम्मू-कश्मीर के जेल में 18 साल से कम की उम्र के बच्चों को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट देखे। जब सुप्रीम कोर्ट ने गांगुली से हाईकोर्ट जाने को कहा तो गांगुली ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट जाना मुश्किल है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी थी।