दिल्ली के निजी स्कूलों को हाईकोर्ट से झटका, फीस बढ़ाने पर 9 मई तक रोक
नई दिल्ली, 30 अप्रैल (हि.स.) । दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के निजी स्कूलों को फिर कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने पर लगी रोक को 9 मई तक बढ़ा दिया है। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्कूलों की ओर से फीस बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
आठ अप्रैल को कोर्ट ने फीस बढ़ाने पर लगी रोक को आज तक बढ़ा दिया था। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने स्कूलों के खातों की जांच के लिए स्वतंत्र कमेटी गठित करने पर सहमति जताई थी।
तीन अप्रैल को कोर्ट निजी स्कूलों की ओर से फीस बढ़ाने को हरी झंडी देने के सिंगल जज के फैसले पर रोक लगा दी थी। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील की थी। सिंगल बेंच ने शिक्षा निदेशालय के उस सर्कुलर को निरस्त कर दिया था, जिसमें निजी स्कूलों की ओर से फीस बढ़ाए जाने पर रोक लगाई गई थी।
सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था कि जिन निजी स्कूलों को कोई मदद नहीं मिलती, वे फीस में अंतरिम बढ़ोतरी कर सकते हैं ताकि वे शिक्षकों और कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के मुताबिक सैलरी दे सकें। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने डिवीजन बेंच में याचिका दायर की है।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय/दधिबल