सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना पर पंजाब सरकार पर 100 करोड़ का जुर्माना

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चंडीगढ़, 03 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट के कैचमेंट एरिया को लेकर दिए फैसले को लागू न करने पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। वरिष्ठ अधिवक्ता एमएल सरीन ने इस मामले में हाई कोर्ट में कहा था कि कैचमेंट का ज्यादातर हिस्सा पंजाब में और बाकी का हरियाणा में है। पंजाब के एरिया में हाई कोर्ट की रोक के बावजूद बड़े पैमाने में वर्ष 2010 के बाद से निर्माण कार्य जारी है, जबकि हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि आगे से इस एरिया में निर्माण कार्य नहीं किए जा सकते।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज इस मामले में अपना निर्णय दिया जिसके अनुसार पंजाब सरकार पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सुखना कैचमेंट एरिया में आने वाले तमाम घर तोड़े जायेंगे और प्रति घर के हिसाब से 25 लाख रुपया मुआवजे के रूप में दिए जायेंगे। इसके अतिरिक्त उन अफसरों की जिम्मेदारी भी तय करने को कहा गया है जिनकी लापरवाही से यह निर्माण हुए। यहां तक कि उन मकानों को भी तोड़ने के आदेश दिए गए जिनके नक्शे पास हुए हैं।
पंजाब सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि चंडीगढ़ के साथ लगते पंजाब और कुछ हरियाणा के क्षेत्र के गांव घरेड़ी, नेपाली नड्डी, नत्थेवाल, कंसल इत्यादि कैचमेंट एरिया में शामिल हैं।

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