हावड़ा नगर निगम संशोधन विधेयक को मंजूरी देने संबंधी दावे को राज्यपाल ने बताया गलत

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कोलकाता, 25 दिसंबर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को राज्य सरकार के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि उन्होंने हावड़ा नगर निगम (एचएमसी) के अधिकार क्षेत्र से बाली नगर पालिका के क्षेत्रों को अलग करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल ने कहा कि यह अभी विचाराधीन है क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रिपोर्ट का इंतजार है। एक दिन पहले राज्य सरकार के अधिवक्ता सोमेंद्र नाथ मुखर्जी ने हाई कोर्ट में दावा किया था कि राज्यपाल ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है।

राज्यपाल ने इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार पर हावड़ा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया था जिसे मंजूरी के लिए उनके पास भेजा गया था। धनखड़ ने एक ट्वीट में कहा कि मीडिया में खबरें आई हैं कि राज्यपाल ने हावड़ा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 को अपनी मंजूरी दे दी है। यह सही नहीं है। अनुच्छेद-200 के तहत यह विचाराधीन है क्योंकि मुख्यमंत्री की रिपोर्ट का इंतजार है।

संविधान का अनुच्छेद-200 राज्यपाल को किसी विधेयक को स्वीकृति देने या रोकने अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। हावड़ा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 बाली नगर पालिका को एचएमसी के अधिकार क्षेत्र से अलग करने का प्रस्ताव करता है। हाल में राज्य विधानसभा द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया था।

इस संशोधन के कई बिंदुओं पर राज्यपाल ने सवाल खड़ा किया था और इसका जवाब मांगा था जो राज्य सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया है। हिन्दुस्थान समाचार/ओम प्रकाश


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