हार्दिक पटेल की याचिका पर जल्द सुनवाई नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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-चार अप्रैल को अगली सुनवाई, तीसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन भी 04 अप्रैल

नई दिल्ली, 02 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें 2015 में सजा सुनाई गई थी और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले सुनवाई के लिए चार अप्रैल की तारीख दी है।

याचिका में हार्दिक ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने और सजा को निलंबित करने की मांग की है। हार्दिक ने अपनी याचिका में कहा है कि नामांकन का आखिरी दिन 4 अप्रैल है, इसलिए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए।

हार्दिक पटेल को 2015 में गुजरात के विसनगर दंगा मामले में निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। निचली अदालत की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले 29 मार्च को हाईकोर्ट की याचिका खारिज कर दी थी। इससे उनके नामांकन दाखिल करने पर ग्रहण लग गया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हार्दिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।


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