लगता है निर्वाचन आयोग को उसका अधिकार वापस मिल गया है : सीजेआई
निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि हमने जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है
नई दिल्ली, 16 अप्रैल (हि.स.)। चुनाव में जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने के मामले पर सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमने ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। तब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि लगता है निर्वाचन आयोग को उसका अधिकार वापस मिल गया है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि आपने कार्रवाई की है। इसलिए आज हम कोई आदेश नहीं पारित कर रहे हैं। आदेश पारित करने की कोई जरूरत नहीं है।
सुनवाई के दौरान मायावती की ओर से वकील दुष्यंत दवे ने 48 घंटे चुनाव प्रचार पर रोक लगाने के फैसले पर सवाल उठाया। दवे ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के कल के रुख से प्रभावित होकर फैसला किया है। इस मामले पर आज ही दो बजे सुनवाई की जाए क्योंकि कई मीटिंग्स की डेट पहले से तय किए जा चुके हैं। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अलग से याचिका दायर कीजिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं।
पिछले 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीएसपी नेता मायावती के धार्मिक आधार पर वोट मांग रहे हैं। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से पूछा था कि धार्मिक आधार पर वोटिंग का बयान देने वाली मायावती ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। आपने क्या किया? तब निर्वाचन आयोग ने कहा था कि हमारी शक्तियां सीमित हैं। उसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर आज सुनवाई करने का आदेश दिया था।