मानहानि मामले में केजरीवाल, आतिशी और सांसद सुशील गुप्ता 7 मई को कोर्ट में तलब
नई दिल्ली, 30 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि के मामले में दि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता और आतिशी को 7 जून को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।
आज तीनों कोर्ट में पेश नहीं हुए। तीनों की तरफ से कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की गई। तीनों की तरफ से कहा गया कि वे दिल्ली और हरियाणा के चुनाव में व्यस्त हैं, इसलिए कोर्ट में पेश नहीं हो सके हैं। इसके बाद कोर्ट ने तीनों को आज के लिए कोर्ट में पेशी से छूट दे दी।
पिछले 15 मार्च को कोर्ट ने तीनों को तलब किया था। भाजपा के नेता राजीव बब्बर ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर केजरीवाल ने लोगों को भाजपा के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया। दिल्ली में अग्रवाल समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि की याचिका दायर की गई है। याचिका भाजपा नेता राजीव बब्बर ने दायर की है। याचिका में केजरीवाल के अलावा आतिशी मर्लेना, मनोज कुमार और सुशील कुमार गुप्ता को भी आरोपित बनाया गया है।
अग्रवाल समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे। भाजपा पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं और खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली के कुल 8 लाख बनिये वोटरों में से चार लाख के नाम क्यों कटवाए, जवाब दीजिए । भाजपा की नोटबंदी और जीएसटी जैसी ग़लत नीतियों की वजह से व्यापारियों के धंधे चौपट हो गए। इसलिए बनिये इस बार भाजपा को वोट नहीं दे रहे। तो क्या इसका मतलब आप उनके वोट कटवा दोगे? ऐसे जीतोगे?