ममता बनर्जी की फोटोशॉप इमेज शेयर करने वाली प्रियंका शर्मा को सशर्त जमानत

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल से जमानत पर बाहर निकलने पर प्रियंका मांगें माफी

नई दिल्ली, 14 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फोटोशॉप्‍ड इमेज शेयर करने के कारण जेल भेजी गई बीजेपी की महिला नेता प्रियंका शर्मा को जमानत दे दी है। कोर्ट ने प्रियंका शर्मा को निर्देश दिया कि वो जमानत पर बाहर निकलने पर माफी मांगें। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि क्या किसी राजनीतिक दल के नेता को अपमानजनक या राजनीतिक व्यंग्य वाले पोस्ट करने पर कार्रवाई की जा सकती है। इससे जुड़े कानूनी पहलुओं पर जुलाई में सुनवाई होगी।
प्रियंका शर्मा की ओर से वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है। एक मीम शेयर करने के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियंका शर्मा को माफी मांग लेनी चाहिए। क्या वो माफी नहीं मांग सकती हैं। हम इस आधार पर जमानत दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव का संजय किशन कौल ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के अधिकारों की रक्षा की है। तब कोर्ट ने कहा कि वो बीजेपी की नेता हैं कोई आम आदमी नहीं।
जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आपके नेता के साथ हो तो आप भी विरोध करेंगे। तब कौल ने बीजेपी नेताओं पर कई सारे मीमों और कार्टूनों को दिखाने की कोशिश की और कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हम उन्हें माफी मांगने के लिए दबाव क्यों बनाएं। तब जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता लेकिन क्या इसका इस्तेमाल दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन कर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस मीम की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि ये गलत है कि किसी दूसरे का चेहरा किसी दूसरे के शरीर के साथ लगा दें।
इस फोटोशॉप इमेज में ममता को मेट गाला इवेंट में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की लुक की तरह दिखाया गया है।

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