पीएनबी पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना, स्विफ्ट नियमों के उल्लंघन पर आरबीआई ने लगाई पेनाल्टी
नई दिल्ली, 26 मार्च (हि.स.)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। पीएनबी पर ये जुर्माना आरबीआई ने स्विफ्ट परिचालन के संदर्भ में नियामकीय निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर ये जुर्माना लगाया है।
नीरव ने इसी का दुरुपयोग कर किया था घोटाला
स्विफ्ट एक ग्लोबल संदेशवाहक सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल फाइनेंशियल इकाईयां ग्लोबल लेबल पर होने वाले लेन-देन के लिए करती हैं। पीएनबी में हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने करीब 14,000 करोड़ रुपये के घोटाला मामले में इसी मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग किया था।
इससे पहले 36 बैंकों पर 71 करोड़ रुपये का जुर्माना
पीएनबी ने शेयर बाजार को भेजी गई सूचना में जानकारी दी है कि रिजर्व बैंक ने 25 मार्च को पत्र भेजकर जुर्माना लगाए जाने के बारे में बताया। इससे पहले इसी साल केंद्रीय बैंक ने विभिन्न निर्देशों के समयबद्ध क्रियान्वयन और स्विफ्ट परिचालन को मजबूत करने में विफल रहने की वजह से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 36 बैंकों पर 71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। आरबीआई ने जिन प्रमुख बैंकों पर जुर्माना लगाया था, उनमें एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचएसबीसी, केनरा बैंक, सिटी बैंक, बैंक आफ बड़ौदा और यस बैंक शामिल हैं। हालांकि उस वक्त की सूची में पीएनबी का नाम नहीं था।