दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी को राहत, याचिका खारिज

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नई दिल्ली, 09 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले पर दायर याचिका खारिज कर दी है। आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि कोई कंपनी किसी फर्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक के तौर पर मेंशन करती है, तो क्या ऐसा कर देने से भर से वह ब्रिटिश नागरिक हो गए। याचिका युनाईटेड हिंदू फ्रंट के जयभगवान गोयल और हिन्दू महासभा के चंद्रप्रकाश कौशिक ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की भी नागरिकता ले रखी है। याचिका में कहा गया था कि गृह मंत्रालय इस बारे में मिली शिकायत पर जल्द कार्रवाई करे। याचिका में कहा गया था कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया जाए और मतदाता सूची से नाम भी हटाया जाए।


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