दिल्ली के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार और इंस्पेक्टर विनोद पांडेय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश
नई दिल्ली, 20 मार्च (हि.स.) । दिल्ली हाईकोर्ट ने 2006 के एक मामले में दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार और इंस्पेक्टर विनोद पांडेय के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश दिया कि उनके खिलाफ एसीपी स्तर का पुलिस अधिकारी जांच करेगा और जांच पूरी तक दो महीने में रिपोर्ट देगा।
नीरज कुमार सीबीआई में संयुक्त निदेशक और विनोद पांडेय इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने ईडी के तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर अशोक अग्रवाल के खिलाफ केस बनाने के लिए जांच के दौरान एक अकाउंटेंट शीश राम सैनी को धमकाकर फर्जी तरीके से उनके हस्ताक्षर करा लिये। जांच के दौरान ट्रायल कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्होंने अशोक अग्रवाल के छोटे भाई विजय अग्रवाल को समन भी जारी कर दिया। यहां तक कि विजय अग्रवाल को सीबीआई दफ्तर में हिरासत में भी रखा गया। इस मामले में भी दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने 2006 में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।
सीबीआई ने अशोक अग्रवाल के खिलाफ फेरा उल्लंघन के एक मामले में जांच में गड़बड़ी करने का केस दर्ज किया । अशोक अग्रवाल ने 1996 में एक हाई प्रोफाइल अभियुक्त के खिलाफ जांच की थी। नीरज कुमार और विनोद पांडेय पर आरोप है कि उन्होंने उस हाई प्रोफाइल अभियुक्त को बचाने के लिए जांच कर रहे अशोक अग्रवाल के खिलाफ ही फर्जी तरीके अपनाकर केस बनाया। अशोक अग्रवाल को 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने बरी करते हुए कहा था कि सीबीआई ने उन्हें गलत तरीके से केस दर्ज कर फंसाने की कोशिश की ताकि फेरा अभियुक्त को बचाया जा सके।
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अशोक अग्रवाल के भाई को समन जारी करने और उन्हें गलत तरीके से सीबीआई दफ्तर में हिरासत में रखने और अशोक अग्रवाल को फंसाने के लिए अकाउंटेंट से धमकाकर हस्ताक्षर कराने के अलग-अलग मामले में नीरज कुमार और विनोद पांडेय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ नीरज कुमार और विनोद पांडेय ने डिवीजन बेंच में याचिका दायर की थी। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के सिंगल बेंच के आदेश के बाद केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ने नीरज कुमार को सीबीआई निदेशक बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। तब उन्हें दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया था ।