डीफेक्ट की वजह से हाईकोर्ट से लालू प्रसाद यादव को नहीं मिली जमानत,11 को होगी अगली सुनवाई
रांची 04 मार्च।राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से शुक्रवार को जमानत नहीं मिल पायी। जस्टिस अप्रेस कुमार सिंह की अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।अदालत ने यह जानना चाहा कि क्या दायर याचिका के सभी डीफेक्ट को हटा लिया गया है।इस पर लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि याचिका में दो डिफेक्ट और बच हैं। अदालत ने इसे दूर करते हुए 11 मार्च को अगली सुनवाई की तिथि तय की है।इस दौरान अदालत को यह बताया गया कि सीबीआई कोर्ट की तरफ से लोवर कोर्ट का रिकार्ड अभी तक हाईकोर्ट नहीं पहुंचा है। एलसीआर भी अगली तिथि के पहले कोर्ट में उपलब्ध कराने को कहा गया।
याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील की तरफ से बेल पीटिशन को खारिज करने की मांग की गयी। मालूम हो कि कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की निकासी मामले पर सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को पांच साल के कारावास की सजा और 60 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
ज्ञात हो कि सीबीआई के इसी फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनका सुगर और बीपी लेवल सही नहीं रहता है।चारा घोटाले के अन्य मामले में लालू प्रसाद कुल सजा में से आधी सजा काट चुके हैं। इसलिए शारीरिक स्थिति और अन्य को देखते हुए लालू प्रसाद यादव को नियमित जमानत दी जानी चाहिए।
सीमा सिन्हा ब्यूरो प्रमुख।