नई दिल्ली, 16 जनवरी (हि.स.)। गोवा में मोपा एयरपोर्ट बनाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अतंरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निर्माण गतिविधि पर से प्रतिबंध हटा दिया है। कोर्ट ने कहा कि निर्माण के दौरान पर्यावरण मानकों का ख्याल रखा जाए। पांच दिसम्बर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गोवा सरकार को परियोजना के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना होगा। सभी शर्तों के अनुपालन की निगरानी पर्यावरण रिसर्च संस्था राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) करेगा। मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एयरपोर्ट को मिले एनवायरमेंट क्लियरेंस को निलंबित कर दिया था, जिसकी वजह से एयरपोर्ट के लिए काम रुक गया था।