कैबिनेट: केंद्र सरकार ने 200 प्वाइंट रोस्टर पर अध्यादेश को दी मंजूरी
– केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को शिक्षक भर्ती के लिए माना जाएगा एक यूनिट
नई दिल्ली, 07 मार्च (हि.स.)। केंद्र सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नियुक्ति के 200 प्वाइंट रोस्टर पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इससे विभाग और विषय के स्थान पर अब फिर से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को एक इकाई मानकर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
13 प्वाइंट रोस्टर में विभागवार रोस्टर का प्रावधान था। इससे अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के हितों की अनदेखी हो रही थी, जिसको लेकर देशभर में तदर्थ शिक्षक आंदोलनरत थे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षकों के संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 13 प्वाइंट रोस्टर से आरक्षित वर्ग के पद कम हो रहे थे, इसलिए कैबिनेट ने यह महत्वपूर्ण फैसला किया ताकि आरक्षित श्रेणी के एससी, एसटी और ओबीसी को विश्वविद्यालय फैकल्टी में नौकरी के लिए समुचित प्रतिनिधितित्व मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से पांच हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज के बजाय विभाग और विषय को एक यूनिट मानकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। आरक्षित श्रेणी से ताल्लुक रखने वाले तदर्थ शिक्षकों की मांग के मद्देनजर केंद्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की थी लेकिन वह खारिज हो गई थी। ऐसे में अध्यादेश ही एकमात्र विकल्प था।