कांथी नगर पालिका में मतगणना पर रोक से हाई कोर्ट का इनकार

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कोलकाता, 01 मार्च (हि.स.)। मेदनीपुर की कांथी नगर पालिका में गत रविवार को हुए मतदान के दिन कथित तौर पर भारी धांधली और मारपीट की वजह से पुनर्मतदान और बुधवार को होने वाली मतगणना पर रोक की भाजपा की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
न्यायालय ने मंगलवार को राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) और राज्य सरकार से भाजपा नेता सौमेंदु अधिकारी द्वारा दायर इस जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए जवाब मांगा। कांथी नगरपालिका सहित राज्य में 108 नगर पालिकाओं के चुनाव 27 फरवरी को हुए थे।
भाजपा ने सोमवार को उच्च न्यायालय का रुख किया था और मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की प्रार्थना की थी।
मंगलवार को, डिवीजन बेंच ने कांथी नगर पालिका चुनाव से संबंधित मतगणना पर रोक लगाने के लिए भाजपा की मांग मानने से इनकार कर दिया, और दो मार्च को मतगणना की हरी झंडी दे दी है।
कोर्ट ने कहा कि चूंकि भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों का एसईसी और राज्य सरकार द्वारा जवाब दिया जाना बाकी है। इसके अलावा कई संवैधानिक प्रावधानों को परखना भी जरूरी है इसलिए मत करना पर रोक नहीं लगाई जाएगी। हालांकि बेंच ने इस बात को रेखांकित किया कि मतगणना भले ही होगी लेकिन कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस पर आगे बदलाव भी हो सकते हैं। यानी जरूरत पड़ने पर पुनर्मतदान हो सकती है। कोर्ट ने एसईसी को कांथी नगरपालिका के चुनावों से संबंधित सीसीटीवी कैमरों और सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने का भी निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि रविवार को राज्य की 108 नगर पालिकाओं में चुनाव संपन्न हुए थे। हर जगह मतदान के दौरान व्यापक मारपीट और धांधली के वीडियो सामने आए हैं जिसे लेकर भाजपा लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रही है।


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