कल्याणकारी योजनाओं को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ी
नई दिल्ली, 13 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खातों, मोबाइल नंबर और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को आधार से लिंक करने की समय सीमा अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर 2017 को इसकी समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च तक की थी। आधार की अनिवार्यता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने आदेश दिया कि केंद्र सरकार तत्काल पासपोर्ट सेवा के लिए भी आधार को अनिवार्य नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जब तक संविधान बेंच इस मामले पर अपना फैसला सुना नहीं देती तब तब आधार को लिंक करने की अनिवार्यता नहीं होगी।