नई दिल्ली, 06 सितम्बर (हि.स.)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले की सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए टाल दी है। ईडी-सीबीआई के रुख से नाराज होकर कोर्ट ने यह फैसला दिया।
दरअसल शुक्रवार को ये मामला चार्जशीट पर दलीलें सुनने के लिए लिस्ट किया गया था लेकिन ईडी और सीबीआई दोनों ने सुनवाई स्थगित कर अक्टूबर के पहले सप्ताह सुनवाई करने की मांग की। सुनवाई के दौरान जब दोनों जांच एजेंसियों ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की तब स्पेशल जज ओपी सैनी नाराज हो गए और कहा कि आप सुनवाई हमेशा टालने की ही मांग करते हैं। जब आपकी जांच पूरी हो जाए तब कोर्ट से संपर्क कीजिएगा। जब आपको दूसरे देशों से आग्रह पत्र का जवाब मिल जाए तब कोर्ट को सूचित कीजिएगा।
पिछले पांच सितम्बर को कोर्ट ने इस मामले में पूर्व मंत्री पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने दोनों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। कोर्ट ने दोनों को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
पिछले दो सितम्बर को सीबीआई और ईडी ने स्पेशज जज ओपी सैनी से कहा था कि पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। सीबीआई और ईडी दोनों ने कहा था कि पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे। चिदंबरम ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एयरसेल-मैक्सिस डील को मंजूरी दी। दोनों को अगर सुरक्षा दी गई तो वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। दोनों ने गंभीर आर्थिक अपराध किया है और यह आम जनता और देश के हित में नहीं है। चिदंबरम से कड़ाई से निपटने की जरूरत है क्योंकि इस मामले में जांच अभी जारी है। चिदंबरम मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित हैं और उन्होंने फर्जी कंपनियों के जरिए अपने अपराधों को अंजाम दिया।
पिछले 23 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को फटकार लगाते हुए उनकी सुनवाई टालने की मांग को खारिज कर दिया था। पिछले नौ अगस्त को कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर लगी रोक 23 अगस्त तक के लिए बढ़ाया था। बीते 31 जुलाई को कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की ओर से एक अगस्त को होने वाली सुनवाई को अगस्त के आखिर तक स्थगित करने की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि सुनवाई नियत समय पर ही होगी।
इससे पहले 26 नवंबर,2018 को सीबीआई और ईडी ने कोर्ट को बताया था कि केंद्र सरकार ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दायर मामलों में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। 23 नवंबर,2018 को पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम ने पटियाला हाउस कोर्ट में जवाब दाखिल किया था। वकील अर्शदीप ने दोनों की तरफ से जवाब दाखिल करते हुए सीबीआई और ईडी के आरोपों से इनकार किया।