उत्तराखंड : धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 41 प्रस्तावों पर लगी मुहर
देहरादून, 24 दिसम्बर (हि.स.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार रात सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में उच्च शिक्षा में सभी छात्रों को टैबलेट देने और राज्य में खेल विश्वविद्यालय बनाने सहित कुल 41 प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए।
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने मंत्रिमंडल समाप्ति के बाद कैबिनेट बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल में उत्तराखंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015 संशोधन, उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2021 संशोधन को मंजूरी दी गई। कोरोना की तीसरी लहर के तहत कार्यों के संपादन में अधिप्राप्ति नियमावली में छूट जारी रहेगी।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य निधि विज्ञान प्रयोगशाला और राजपत्रित तकनीकी समूह ख सेवा नियमावली 2021 को मंजूरी, आयकर विभाग द्वारा उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक के लिए लिए गए ब्याज सहित कर को वापस करने हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवा को मंजूरी दी गई है।
इसी तरह उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के अनुसार रुद्रप्रयाग एवं पौड़ी जनपद के संबंध में अधिसूचना और उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियम 2021, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में उद्यान विकास शाखा के अंतर्गत सौन्दर्यीकरण योजना में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, उच्च न्यायालय, नैनीताल, विधानसभा एवं सचिवालय में रख-रखाव के लिए अलग शाखा को मंजूरी, उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986) संशोधित नियमावली, 2021 और उत्तराखंड राज्य में ई-स्टाम्पिंग प्रणाली के अंतर्गत केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अधिकरण के रूप में कार्यरत स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन इण्डिया तथा राज्य सरकार के मध्य संपादित अनुबंध पत्र का नवीनीकरण विचलन के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया।
इसकेअलावा राज्य कर्मचारियों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता और सुन्दर लाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार के साथ ही राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में कक्षा एक से आठवीं तक के छात्रों के जूता, बैग निःशुल्क डीबीटी के माध्यम से देने की मंजूरी, कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये देने, पर्वतीय क्षेत्र में फैकल्टी की कमी को देखते हुए क्लीनिकल ट्रेड डॉक्टर को 50 प्रतिशत अतिरिक्त इन्टेन्सिव को मंजूरी दी गई है। विद्युत सरचार्ज 31 मार्च, 2022 तक को माफ रखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी पद पर पद के सापेक्ष आउटसोर्सिंग से भरा जाएगा। उपनल कर्मियों को प्रोत्साहन राशि अब हर माह देने का निर्णय लिया गया है। दसवीं एवं बारहवीं छात्रों को डीबीटी के माध्यम से मोबाइल, टैबलेट देने का निर्णय जिसपर एक अरब 90 करोड़ 81 लाख रुपये व्यय अधिभार होगा। उच्च शिक्षा में सभी छात्रों को मोबाइल, टैबलेट देने का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा सोप स्टोन पाउडर जीएसटी बकाये को चार वर्ष में 48 किश्तों में जमा करने व भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्तशासी संस्थाओं के शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड, रामनगर की उपाधियों से समकक्ष मानने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा उत्तराखंड आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं विभाग की उत्तराखंड आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक सेवा, नियमावली, 2021 को और प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवार के पुनर्वास/विस्थापन हेतु पुनर्वास नीति 2011 में संशोधन को व नगर निगम हरिद्वार मनसा देवी रोपवे को 3 करोड़ 25 लाख वार्षिक लीज रेंट 3 रुपये प्रति टिकट सेस पर पूर्व कार्यरत संस्था उषा ब्रेको कम्पनी के माध्यम से आगामी 2 वर्ष पर संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सिडकुल द्वारा एम्स की स्थापना हेतु दी गई भूमि के एवज में ग्राम देवरिया में कुल 22.475 हे. भूमि सिडकुल को आवंटित किये जाने व उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली, 2021 को मंजूरी दी गई है। कोस्टगार्ड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के लिए 0.2860 हे. भूमि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को सःशुल्क आवंटित भूमि के नजराना एवं मालगुजारी की धनराशि में छूट प्रदान करते हुए निःशुल्क आवंटन को मंजूरी।
जनपद पिथौरागढ़, तहसील धारचूला के ग्राम गुंजी में सेना (119, इन्फेन्ट्री ब्रिज ग्रुप) के उपयोगार्थ 11.350 हे. राज्य भूमि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के नाम सःशुल्क हस्तान्तरण करने को और ऋषिकेश नरेन्द्रनगर शिवपुरी रेल में विकास निगम लिमिटेड द्वारा खनन पेनाल्टी पर छूट देने का निर्णय लिया गया। राज्य में पेयजल उपभोक्ताओं के जल मूल्य एवं सीवर शुल्क की दरों का पुनरीक्षण करने हेतु गठित समिति के पुनर्गठन, वन भूमि के लिए लीज के नवीनीकरण तथा नई लीज की स्वीकृति के लिए नीति एवं वन भूमि मूल्य वार्षिक लीज रेंट निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।
उत्तराखंड अग्रिशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक 2021 और उत्तराखंड फुटलॉच ऐरो स्पोर्ट्स पैराग्लाइडिंग संशोधित नियमावली 2021, सत्र 2022-23 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत सामान्य व पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं के समान निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना से आच्छादित कराए जाने का निर्णय लिया गया।