आम्रपाली बिल्डर्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे धोनी, मांगा 40 करोड़ बकाया

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नई दिल्ली, 27 मार्च (हि.स.)। फ्लैट खरीददारों के बाद अब क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने आम्रपाली बिल्डर्स के खिलाफ याचिका दायर की है। आम्रपाली समूह से लगभग 40 करोड़ रुपये की वसूली के लिए क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि आम्रपाली ग्रुप के प्रमोशन करने के बाद भी कंपनी पर उनके लगभग 40 करोड़ रुपये बकाया हैं।

धोनी 2009 से 2016 तक कंपनी के ब्रांड एंबेसडर थे। उनका कहना है कि इस दौरान के लिए उन्हें भुगतान नहीं किया गया। फ्लैट खरीदारों की तरह सुप्रीम कोर्ट उनके हितों की भी रक्षा करे। धोनी ने 2009 में आम्रपाली ग्रुप के साथ कई समझौते किए और कंपनी के ब्रांड एंबेसडर भी बने। वे कंपनी के साथ 2016 तक जुड़े रहे लेकिन जब आम्रपाली के होम बायर्स ने सोशल मीडिया पर धोनी के खिलाफ अभियान छेड़ा तो उन्होंने आम्रपाली से संबंध खत्म कर लिए।

पिछले 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा और दो अन्य निदेशकों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। ये तीनों उत्तरप्रदेश पुलिस की हिरासत में थे लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था।

जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने अनिल शर्मा की दक्षिण दिल्ली स्थित बंगले समेत निजी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने आम्रपाली के दूसरे निदेशकों की संपत्तियां भी जब्त करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो आम्रपाली समूह और उसके निदेशकों की ओर से फ्लैट धारकों के साथ की गई धोखाधड़ी की जांच करे।

सुप्रीम कोर्ट ने उन दो सौ लोगों और कंपनियों को भी नोटिस जारी किया था जो कोर्ट की ओर से नियुक्त फोरेंसिक ऑडिटर्स को सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये सभी आम्रपाली के साथ पैसे का लेन-देन कर रहे थे। कोर्ट ने फोरेंसिक ऑडिटर्स को निर्देश दिया था कि वे 22 मार्च तक ऑडिट का काम पूरा करें।

 


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