‘सीटेट’ में ईसीसी वर्ग को आरक्षण देने की मांग वाली याचिका खारिज
नई दिल्ली, 13 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) में आर्थिक रूप से पिछड़े (ईसीसी) वर्ग को आरक्षण देने का दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने कहा कि ये क्वालिफाईंग परीक्षा है। इसमें आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है। चयन होने के बाद ही आरक्षण का लाभ मिलेगा।
याचिका में मांग की गई थी कि सीटेट का रिजल्ट घोषित करने में ईबीसी के लिए दस फीसदी आरक्षण देने के प्रावधान को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।