रेप केस में दाती महाराज के खिलाफ वारंट जारी

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नई दिल्ली, 20 दिसम्बर (हि.स.)। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने रेप केस में फंसे दाती महाराज के खिलाफ वारंट जारी किया है। कोर्ट ने आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए दाती महाराज और उसके तीन भाईयों के खिलाफ वारंट जारी किया। कोर्ट ने 23 जनवरी तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।

इसके पहले 17 नवंबर को साकेत कोर्ट ने क्राइम ब्रांच के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वह क्राइम ब्रांच द्वारा की गई जाच से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि वह इस मामले में सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करेगा।

पिछले 12 अक्टूबर को भी कोर्ट ने क्राइम ब्रांच के चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया था। पिछले 1 अक्टूबर को क्राइम ब्राच ने चार्जशीट दाखिल किया था। करीब 300 पेजों के आरोप पत्र में क्राइम ब्रांच ने दाती महाराज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ,377 और धारा 354 के तहत आरोपी बनाया है। चार्जशीट में कहा गया है कि पुलिस को अब तक दाती महाराज को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं।

पीड़िता द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के करीब 3 महीने के बाद दायर चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने दाती महाराज के भाईयों को भी आरोपी बनाया है। क्राइम ब्रांच ने दाती महाराज को गिरफ्तार किए बिना ही चार्जशीट दाखिल किया था।

पिछले 3 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था । हाईकोर्ट भी दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं था । जब हाईकोर्ट ने आरोप पत्र में पुलिस को अब तक दाती महाराज को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिलने की बात देखी तो वह नाराज हो गया। तब हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए इस मामले में पूरक आरोप पत्र दायर करने का निर्देश दिया था।

दाती महाराज ने सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि आप हाईकोर्ट जाइए। उसके बाद दाती महाराज ने हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया था। हाईकोर्ट ने पिछले 14 नवंबर को सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ दाती महाराज के रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया था।


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