यूपी कैबिनेट:यातायात नियम का उल्लंघन करने पर दो गुना देना होगा जुर्माना
लखनऊ, 04 जून(हि.स.)। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में आठ विन्दुओं पर मोहर लगाई है। योगी कैबिनेट ने यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक सख्ती की है, अब जेब ढीली करनी पड़ेगी। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर दोगुना जुर्माना भरने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए योगी ने जुर्माने में वृद्धि के लिए मोटर यान अधिनियम-1988 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बिना नेम प्लेट चलने वाले वाहन धारकों को पहले 300 रूपये जुर्माना देना पड़ता था अब 600 रूपये देना होगा। ड्राईविंग लाईंसेस नहीं होने पर पहले पांच सौ जुर्माना देना होता था अब 01 हजार रूपये भरना होगा। वैसे ही वाहन चलाते समय मोबाईल से बात करने तथा हेल्मेट नहीं पहनने पर 01 हजार रूपये का जुर्माना देना होगा।
कैबिनेट की बैठक में वाहन मालिकों को नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी इस अधिनियम में संशोधन का फैसला किया गया। अब वीआईपी नंबर धारक अपनी पुरानी गाड़ी के नम्बर को नई गाड़ी के लिए रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इस नए संशोधन में पुराना वीवीआईपी नम्बर अब आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए कीमतें भी तय कर दी गई हैं। दो पहिया वाहनों के लिए वीआईपी नम्बर 20 हजार, 10 हजार, 5 हजार तथा 3 हजार शुल्क तय किया है, उसी प्रकार चार पहिया वाहनों के लिए 01 लाख,50 हजार, 25 पचीस हजार तथा 15 हजार शुल्क देना होगा।
कैबिनेट बैठक में यूपी के महानगरों कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी आदि शहरों में मेट्रो रेल और रैपिड रेल प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन के नाम से सिंगल स्पेशल व्हीकल परपज कंपनी गठित करने का फैसला हुआ। कैबिनेट में गन्ना विकास विभाग के गन्ना पर्यवेक्षक संवर्ग से संबंधित सेवा नियमावली, 1979 में संशोधन के लिए प्रस्तावित यूपी गन्ना पर्यवेक्षक (समूह-तीन, तृतीय संशोधन) नियमावली-2019 को मंजूरी दी।
इसके साथ ही व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए 45.68 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। जबकि राज्य सम्पति विभाग को 35.19 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा ओबीसी समाज के बेटियों के विवाह के लिये अनुदान के आवदेन तिथि को 31 मई,2019 से बढ़ाकर कर 30 जून,2019 तक सुनिश्चित किया गया है। अमृत योजना में मिर्जापुर में सीवर लाइन कनेक्शन 39 हजार घरों को दिए जाएंगे। जिसमें 26476.88 लाख खर्च होगा। कैबिनेट की बैठक में गन्ना नियमावली में भी बदलाव किया गया है।