पार्टी प्रवक्ताओं को चुनाव आचार संहिता के दायरे में लाने के लिए याचिका, चुनाव आयोग को नोटिस
नई दिल्ली, 08 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कानून या चुनाव आचार संहिता के दायरे में लाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 15 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका अप्रवासी भारतीय हरप्रीत मनसुखानी ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समिति बने और गाइडलाइन तैयार करें।
याचिका में कहा गया है कि अभी पार्टियों के प्रवक्ताओं के बयान चुनाव और जनमत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं लेकिन वो न तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जिम्मेदार हैं और ना ही आचार संहिता के तहत। याचिका में पार्टियों के प्रवक्ताओं को भी इनके तहत लाने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई है।