तेजस्वी को एक सप्ताह में खाली करना होगा बंगला:भवन निर्माण मंत्री
पटना,08 फरवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को सरकारी बंगला मामले में शुक्रवार को झटका लगने के बाद बिहार सरकार ने उन्हें एक सप्ताह के अंदर बंगला खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी ने कोर्ट का फैसला आने के बाद यहां कहा कि तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री के रूप में मिला बंगला पहले ही खाली कर देना चाहिए था। सरकार ने उन्हें विपक्ष के नेता के नाते नया बंगला आवंटित करने के साथ 5 देशरत्न मार्ग स्थित बंगला वर्तमान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को आवंटित कर रखा है।
श्री हजारी ने कहा कि पटना हाई कोर्ट की एकल पीठ और खंड पीठ ने भी बंगला खाली करने संबंधी मामले में तेजस्वी को राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने बंगला को लेकर अनावश्यक विवाद करने पर तेजस्वी को 50 हजार रुपये हर्जाना भरने का आदेश दिया है।
उन्होंने कहा कि भवन विभाग के भी मंत्री रहते तेजस्वी प्रसाद के 5 देशरत्न मार्ग स्थित बंगले की साज-सज्जा पर विभाग ने बड़ी राशि खर्च की है। तेजस्वी के बंगला खाली करने पर बंगला में यदि कोई क्षति होगी तो उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई भी हो सकती है। तेजस्वी के नाम आवंटित पोलो रोड स्थित बंगला सुशील मोदी ने खाली कर दिया है ।
पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी खाली करना होगा सरकारी बंगला
तेजस्वी के बंगला विवाद मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन पर्यंत पटना में सुसज्जित सरकारी बंगला की सुविधा को संज्ञान में लिया है। इस मामले में नोटिस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जैसे यूपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था ,उसी तरह बिहार के भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को लालू प्रसाद-राबड़ी देवी,जीतन राम मांझी,डा,जगन्नाथ मिश्र और सतीश प्रसाद सिंह का बंगला छीना जाना तय है। मुख्यमंत्री नीतीश को पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मिला सरकारी बंगला हाल में मुख्य सचिव के नाम आबंटित कर दिया गया है।
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले की सुविधा समाप्त करने पर सरकार को भी आपत्ति नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में सरकार कदम उठायेगी। पूर्व मुख्यमंत्रियों को जेड श्रेणी की सुरक्षाा के साथ एक दर्जन निजी स्टाफ मिले हैं।