जीएसटी सालाना रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 28 फरवरी तक बढ़ी

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-सीबीआईसी ने जीएसटी सालाना रिटर्न दाखिल करने की तिथि 28 तक बढ़ाई

नई दिल्ली, 30 दिसंबर (हि.स.)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सालाना रिटर्न दाखिल करने वाले कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) ने देर रात वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले व्यापारियों के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2021 थी। सीबीआईसी ने ट्वीट कर नोटिफिकेशन जारी करने की जानकारी दी है।
सीबीआईसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से देर रात ट्वीट करते हुए लिखा है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न और फॉर्म जीएसटीआर-9सी में स्व-प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख को 31 दिसंबर, 2021 से आगे बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दिया गया है।
बता दें कि जीएसटीआर-9 जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं का वार्षिक रूप से दाखिल किया जाने वाला सालाना रिटर्न है। दरअसल जीएसटीआर-9सी और जीएसटीआर-9 यह दोनों लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच सामंजस्य का एक विवरण है।
उल्लेखनीय है कि जीएसटी सालाना रिटर्न प्रस्तुत करना केवल 2 करोड़ रुपये से अधिक के कुल वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य होता है। वहीं, सुलह विवरण को केवल उन पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिनका कुल कारोबार 5 करोड़ रुपये से ज्यादा है।


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