चारा घोटाला: लालू सहित 38 आरोपितों की सजा पर फैसला 21 को
-सीबीआइ जज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जेल और रिम्स से जुड़ेंगे
रांची, 20 फरवरी (हि.स.)। चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले आरसी-47 ए/96 में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिये लालू सहित 38 आरोपितों की सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि अभियुक्तों की सजा पर फैसला करेंगे। न्यायाधीश एसके शशि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार तथा रिम्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। सुनवाई के लिए सोमवार को दिन के 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है। इसको लेकर अदालत ने जेल प्रशासन को पत्र भेज दिया है। उल्लेखनीय है कि डोरंडा कोषागार से 139. 35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी।
इस संबंध में जेल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, 38 में से दो अभियुक्त लालू प्रसाद तथा डॉ कृष्ण मोहन प्रसाद रिम्स में भर्ती हैं। वहीं,दूसरी ओर 36 अभियुक्त बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में हैं। लालू प्रसाद तथा डॉ कृष्ण मोहन प्रसाद के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था रिम्स से की जायेगी। जबकि 36 अभियुक्तों की पेशी होटवार जेल से होगी। मालूम हो कि 15 फरवरी को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया था। इस मामले में राजनीतिज्ञ, ब्यूरोक्रेट, डोरंडा कोषागार पदाधिकारी, पूर्व पशुपालन पदाधिकारी तथा आपूर्तिकर्ता सहित 99 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे। 99 में से 24 को अदालत ने 15 फरवरी को रिहा कर दिया था। जबकि, 75 को दोषी करार दिया था। इनमें से 35 अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा सुनायी गयी थी। जबकि, दो फरार अभियुक्तों के लिए अदालत ने वारंट निर्गत किया था। शेष 38 अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 21 फरवरी की तिथि निर्धारित की थी।
इनकी सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व विधायक डॉ आरके राणा, पूर्व आइएएस बेक जूलियस, कॉमर्शियल टैक्सेस पटना के पूर्व सहायक आयुक्त देवेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव सहित 38 अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी।