कंपनियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ी: एक्सपर्ट
नई दिल्ली, 12 जनवरी (हि.स.)। सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2020-2021 (आकलन वर्ष 2021-22) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने की समय सीमा को बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया है। हालांकि, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ये डेडलाइन केवल कॉरपोरेट के लिए बढ़ाई है। इसके साथ ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा भी 15 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है।
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक मौजूदा कोविड-19 स्थिति के कारण करदाताओं को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए ये समय सीमा बढ़ाई गई है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट की ई-फाइलिंग में आने वाली समस्याओं के कारण भी ये फैसला लिया गया है। यह तीसरा मौका है जब कंपनियों के लिए वित्त वर्ष 2020-21 और आंकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई गई है।
फाइनेंशियल एक्सपर्ट अमित रंजन ने कहा कि यह एक्सटेंशन उन सभी करदाताओं के लिए है जिनके बुक ऑफ अकाउंट को कंपनी अधिनियम, सोसायटी अधिनियम, एलएलपी अधिनियम या आयकर अधिनियम जैसे किसी भी कानून के तहत ऑडिट किया जाना जरूरी है। रंजन ने बताया कि ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने की नई तारीख 15 फरवरी है, जबकि आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 मार्च। उन्होंने कहा कि यह उन सभी व्यक्तिगत और अन्य टैक्सपेयर्स पर लागू नहीं होता है, जिनकी नियत तारीख 31 दिसंबर को खत्म हो गई है।