एनजीटी ने कचरा निस्तारण के लिए नए डीजल वाहन पंजीकरण की याचिका को किया खारिज
नई दिल्ली, 22 फरवरी (हि.स.)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल(एनजीटी) ने कचरा निस्तारण के लिए 72 नए डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति देने के लिए दायर नगर निगमों की याचिका खारिज कर दी है। एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि एनजीटी की धारा-14 के अंतर्गत केवल प्रदूषण से पीड़ित व्यक्ति ही याचिका दायर कर सकता है।
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली महानगरपालिका ने याचिका दायर कर नए डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति देने की मांग की थी। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने कहा था कि उसे नजफगढ़ में कचरा संग्रह करने और उसके परिवहन में परेशानी हो रही है। इसके लिए नए वाहनों की जरूरत है। याचिका में कहा गया था कि एनजीटी के आदेश के मुताबिक नए डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर बैन है। इस आदेश की वजह से उसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 के मुताबिक कचरा संग्रह करने, उन्हें अलग करने और उसका परिवहन करने में परेशानी हो रही है।
नगर निगमों ने एनजीटी की धारा-14 के तहत याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने कहा कि धारा-14 के तहत वही याचिका दायर कर सकता है जो प्रदूषण से पीड़ित हो। हम पहले के आदेश को नहीं बदल सकते। एनजीटी ने कहा कि हमने दिल्ली में वायु प्रदूषण को देखते हुए नए डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई थी।