अब सरल पोर्टल से मिलेगी इलाज के लिए सीएम राहत कोष सहायता
-22 गंभीर बीमारियों को सीएम राहत कोष में शामिल करने का फैसला
चंडीगढ़, 05 मार्च (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को एक पोर्टल लांच किया है। इससे यह प्रक्रिया और अधिक आसान हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रक्रिया की विषमताओं को देखते हुए इस प्रकिया को आम जनता के लिए सरल बनाया गया है। अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी आवेदक सरल पोर्टल के माध्यम से इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते है। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
उन्होंने ने कहा कि अब आवेदक अपनी पीपीपी आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य सम्बंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 22 और गंभीर बीमारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के ओएसडी सुधांशु गौतम ने पोर्टल की जानकारी देते हुए बताया कि ज्यों ही आवेदक आर्थिक सहायता के लिए पोर्टल पर अपना आवेदन डालेगा त्यों ही आवेदन को संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला परिषद, अध्यक्ष ब्लॉक समिति, मेयर/एमसी के अध्यक्ष के पास के लॉगिन किया जाएगा और ये जनप्रतिनिधि पांच दिन के भीतर अपनी सिफारिसों के साथ उपायुक्त को भेजेंगे।
उपायुक्त संबंधित तहसीलदार को भूमि विवरण और सिविल सर्जन को चिकित्सा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजेगा। हर पखवाड़े पर जिला स्तरीय समिति की बैठक होगी और जिसमें चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामलों की समीक्षा कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजेगी। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी और प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, मुख्यमंत्री के ओएसडी सुधांशु गौतम सहित एनआईसी के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।